बिहार सरकार अब सड़कों पर चल रहे ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्ती से करवाई कर रही है, जिनका थर्ड पार्टी बीमा नहीं कराया गया है। परिवहन विभाग ने ऑटोमेटिक ई-चालान सिस्टम को सक्रिय करते हुए इसकी शुरुआत पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ जैसे स्मार्ट शहरों में कर दी है।
इन शहरों में अब एएनपीआर (ऑटोमटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों के जरिये ऐसे वाहनों की पहचान कर चालान स्वतः ही जनरेट हो जायेगा। यह चालान एक दिन में केवल एक बार ही कटेगा, ताकि वाहन मालिकों को बीमा कराने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
परिवहन विभाग ने अनुसार, चालान भुगतान के लिए वाहन मालिकों को एक दिन का ग्रेस पीरियड दिया जायेगा। वाहन मालिक अगर इसके बाद भी बीमा नहीं कराते हैं तो मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 196 के तहत अगली बार उल्लंघन पर दोबारा चालान कटेगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा है कि राज्य के सभी टोल प्लाजा पर भी इ-डिटेक्शन सिस्टम के माध्यम से बिना बीमा वाले वाहनों का चालान काटा जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सड़क पर तैनात कर्मी, हैंड हेल्ड डिवाइस से भी चालान जारी कर रहे हैं।
परिवहन विभाग ने आम लोगों से अपील किया है कि वे जिम्मेदार नागरिक की तरहअपने वाहन का वैध बीमा अवश्य कराएं, जिससे खुद की सुरक्षा के साथ-साथ सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की, जान-माल की रक्षा सुनिश्चित हो सके।
परिवहन विभाग ने बताया है कि वैध बीमा कराने से वित्तीय सुरक्षा दुर्घटना या अन्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचने की स्थिति में नुकसान की भरपाई कानूनी सुरक्षा किसी भी मुकदमे या कानूनी कार्रवाई से की जा सकेगी। बीमा कराने से दुर्घटना की स्थिति में आश्वस्त रहने की सुविधा, संपत्ति की रक्षा और मानसिक शांति बनी रहेगी, बीमाधारक की संपत्ति जब्ती से बचाव होती है और पीड़ित पक्ष को तुरंत मुआवजा दिलाने में सहायक होगा।
-----------