स्कूली बच्चों के लिए ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा का परिचालन प्रतिबंधित

Jitendra Kumar Sinha
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बिहार सरकार ने स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा परिचालन पर 01 अप्रैल 2025 से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में 21 जनवरी 2025 को विस्तृत रूप से सूचना प्रकाशित की गई थी। इस संबंध में परिवहन विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के क्रमांक-10 पर उल्लेखित है कि ई-रिक्शाई कार्ट का उपयोग स्कूली बच्चों के परिवहन में नहीं किया जाएगा।

इन सभी सूचनाओं के बावजूद स्कूली बच्चों के परिवहन के लिए ई-रिक्शा का परिचालन धड़ल्ले से होने की सूचना सरकार को मिल रही है, जो दर्दनाक सड़क दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। 


बिहार सरकार के बिहार पुलिस मुख्यालय (यातायात प्रभाग) ने पत्र निर्गत कर राज्य के सभी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया है कि आप अपने-अपने जिलान्तर्गत स्कूली बच्चों/छात्रों के परिवहन हेतु ई-रिक्शा/ऑटो के परिचालन को 01 अप्रैल 2025 से प्रतिबंधित करने हेतु सभी हितधारकों यथा- विद्यालय प्रबंधन, अभिभावक, ट्रांसपोर्ट प्रबंधन आदि के बीच इस सूचना को प्रचारित/प्रसारित कर इसे प्रभावकारी ढंग से लागू कराना सुनिश्चित किया जाय तथा कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को भी अवगत करायी जाय।

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