होटल-रेस्टोरेंट में, खाना खाने के बिल में, होटल-रेस्टोरेंट वाले सर्विस चार्ज को अनिवार्य नहीं कर सकते हैं। उक्त फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ग्राहक चाहें तो अपनी इच्छा से सर्विस चार्ज दे सकता है लेकिन यह अनिवार्य रूप से होटल-रेस्टोरेंट वाले नहीं बसूल सकते हैं।
उक्त फैसला जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह ने केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआइ) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएचआरएआइ) की ओर से दाखिल याचिकाओं पर दिया।
साथ ही, कोर्ट ने सीसीपीए दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाले रेस्टोरेंट एसोसिएशन पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सीसीपीए ने गलत व्यापारिक प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसी के साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने सीसीपीए के 2022 में जारी दिशा-निर्देशों को बरकरार रखा है।
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