बिहार सरकार के मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का लाभ बिहार के जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक इस चिकित्सा सहायता कोष योजना से करीब 33 हजार 620 लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल चुका है।
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष का उदेश्य बिहार के वैसे लोगों को चिकित्सा का लाभ देना है जो खासकर असाध्य रोगों से पीड़ित लोगों को बेहतर इलाज के लिए मदद मुहैया कराना, जिनकी वार्षिक आय ढाई लाख रुपये तक या इससे कम हो।
मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के अंतर्गत आने वाले कुल आवेदनों में करीब 25 से 30 फीसदी आवेदन मामूली त्रुटियों के कारण अस्वीकृत हो जाते हैं। जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक कुल आवेदन 37 हजार 231 आए, जिसमें 33 हजार 620 स्वीकृत हुए। स्वीकृत आवेदकों को 249 करोड़ 36 लाख 18 हजार रुपये वितरित किए गए। शेष 3611 आवेदन अस्वीकृत हो गए हैं।
संबंधित आवेदक की तरफ से योजना का लाभ लेने के लिए एक आवेदन लिखने के बाद सभी जरूरी कागजात के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रमुख के नाम से इसे समर्पित करना होता है। इसके लिए आवेदक को बिहार का नागरिक होना अनिवार्य है और आवेदन के साथ सरकारी/सी.जी. एच. एस. से मान्यता प्राप्त अस्पताल द्वारा निर्गत अद्यतन मूल प्राक्कलन, आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति और चिकित्सा पुर्जा एवं जांच रिपोर्ट की छायाप्रति दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से संलग्न करना चाहिए।