नई कर प्रणाली, जो कम कर दरों और सरलीकरण पर केंद्रित है, करदाताओं को कुछ महत्वपूर्ण कर कटौती प्रदान करती है। पुरानी कर प्रणाली में उपलब्ध कई छूटों को समाप्त कर दिया गया है, जैसे कि एचआरए और धारा 80सी। हालांकि, नई प्रणाली में 12 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगता है, और करदाताओं को निम्नलिखित तीन प्रकार की छूटें मिलती हैं:
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में नियोक्ता का योगदान: नियोक्ता द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में किए गए योगदान पर कर कटौती उपलब्ध है।
ग्रेच्युटी: सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी कर-मुक्त होगी।
मानक कटौती: वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती को बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया गया है।
करदाता अपनी आवश्यकताओं के अनुसार पुरानी और नई कर प्रणालियों में से किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। नई कर प्रणाली उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है जो कम कर दरों और एक सरल प्रणाली को प्राथमिकता देते हैं, जबकि पुरानी प्रणाली उन लोगों के लिए बेहतर हो सकती है जो विभिन्न प्रकार की कर छूटों का लाभ उठाना चाहते हैं।
