कर्नाटक सरकार ने राज्य में निर्मित होने वाली सभी औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों पर कन्नड़ के साथ-साथ अन्य भाषाओं में भी लेबल, नाम और निर्देश अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने अधिकारियों को इस नियम का सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में जारी परिपत्र में कहा गया है कि यह निर्देश सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों पर लागू होता है।
राज्य के अंदर सरकारी और निजी क्षेत्रों में निर्मित, सभी औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादों पर, कन्नड़ के साथ-साथ अन्य भाषाओं में भी नाम और उपयोग के निर्देश अनिवार्य रूप से मुद्रित होनी चाहिए। कन्नड़ भाषा व्यापक विकास अधिनियम, 2022 की धारा 9 के तहत नामित प्रवर्तन अधिकारियों को इसके अनुपालन की निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।
