पीडीएफ अखबारों की जगह अब स्कैन कॉपी करनी होगी अपलोड

Jitendra Kumar Sinha
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भारत सरकार के प्रेस पंजीकरण कार्यालय नई दिल्ली ने सभी समाचार पत्रों के लिए पुरानी गाइड लाइन को संशोधित करते हुए नया दिशा निर्देश (गाइड लाइन) जारी किया है। 


नया दिशा निर्देश (गाइड लाइन) के अनुसार, जो समाचार पत्र पीडीएफ निकाल कर समाचार पत्र चला रहे हैं, उन सभी को, अब समाचार पत्र का प्रकाशन/प्रकाशित करना अनिवार्य हो गया है। साथ ही, दैनिक/साप्ताहिक/ पाक्षिक/मासिक समाचार पत्र प्रकाशित होने के 48 घंटों के अंदर, समाचार पत्र के प्रिंट वर्जन को, स्कैन करके अपनी आईडी से, प्रेस सेवा पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।


भारत सरकार के प्रेस पंजीकरण कार्यालय नई दिल्ली ने 10 मार्च 2025 को नई गाइडलाइन एडवाइजरी नं. 03/2025 जारी कर दी है।


सूत्रों के अनुसार, दिशा निर्देश (गाइड लाइन) में यह भी बताया गया है कि यदि आप दैनिक समाचार पत्र चला रहे है, तो रोजाना समाचार पत्र के प्रिंट वर्जन को स्कैन करके, जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना होगा और साथ ही,  प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले पीआईबी के प्रादेशिक कार्यालय में प्रिंट कॉपी जमा करनी होगी।


गाइडलाइन एडवाइजरी में कहा गया है कि प्रत्येक महीने समाचार पत्र की कॉपी अपलोड करने के पर आपको अपनी आईडी से एक नियमितता सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और उसी के आधार पर समाचार पत्र को नियमित माना जाएगा। यदि किसी कारणवश कॉपी अपलोड नहीं की जाती है तो उस समाचार पत्र को अनियमित माना जाएगा।   


गाइडलाइन एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि 12 महीने तक समाचार पत्र अनियमित रहने पर, समाचार पत्र का टाइटल रद्द किया जा सकता है। इसके साथ ही प्रिंटिंग प्रेस को भी पाबंद किया है कि आपके यहां छपने वाले समाचार पत्रों की डिटेल अपलोड करें कि किस समाचार पत्र की कितनी कॉपी आपके यहां प्रिंट हुई है।


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