सास से प्रताड़ित होने वाली बहुओं के मामले आम बात हो गई हैं, लेकिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक ऐसा मामला आया, जिसमें एक सास ने बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत की है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रताड़ित होने पर सास अपनी बहू के खिलाफ घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है।
जस्टिस आलोक माथुर ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत राहत की याचिका कोई भी ऐसी महिला दाखिल कर सकती है, जो साझा घर में रह रही हो और पीड़ित हो।