बिहार के पत्रकारों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने "बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना" और "बिहार पत्रकार पारिवारिक सम्मान पेंशन योजना" के अंतर्गत मिलने वाली मासिक पेंशन राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
अब तक वर्ष 2019 की नियमावली के तहत, पत्रकारों को 6,000 रुपये प्रतिमाह तथा उनके निधन के उपरांत आश्रित पति या पत्नी को 3,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती थी, बशर्ते वे स्वयं किसी मीडिया संस्थान अथवा सरकारी सेवा में कार्यरत न हों।
लेकिन पत्रकारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तथा उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बेहतर आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से, राज्य सरकार ने नियमावली की कंडिका 4 (1) और 5 में संशोधन कर दिया है।
संशोधित नियमों के अनुसार:
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बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन की राशि अब 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है।
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वहीं बिहार पत्रकार पारिवारिक सम्मान पेंशन योजना के तहत अब पत्रकार की मृत्यु के उपरांत उनके आश्रित पति या पत्नी को 10,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जाएगी, यह शर्त यथावत रहेगी कि वे किसी मीडिया संस्थान या सरकारी सेवा में कार्यरत न हों।
इस फैसले को पत्रकारिता जगत में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जिससे वर्षों की सेवा देने वाले वरिष्ठ पत्रकारों एवं उनके परिवारों को आर्थिक संबल प्राप्त होगा। राज्य सरकार का यह निर्णय न केवल पत्रकारों की दशा सुधारने की दिशा में एक ठोस कदम है, बल्कि पत्रकारिता को एक गरिमामय पेशा बनाए रखने की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है।
