ऑनलाइन मनी गेमिंग पर लगने वाले प्रतिबंध वाले इस विधेयक को संसद की मुहर लगने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हरी झंडी दे दी है, जिससे अब यह कानून बन गया है। इस कानून के तहत सभी ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगेगा और इस तरह के गेम उपलब्ध कराने वालों को तीन साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान रहेगा। नए कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म का प्रचार करने पर दो साल तक की सजा और 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी तय किया गया है।
यह ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025’ पहले ही लोकसभा और राज्यसभा से पास हो चुका था — राज्यसभा ने इसे सिर्फ 26 मिनट में पारित किया और लोकसभा में यह महज़ सात मिनट में पारित हो गया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में कहा कि लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग में अपनी जीवनभर की बचत गंवा रहे हैं, और “समय-समय पर समाज बुराइयों से जूझता है — ऐसे में सरकार और संसद का कर्तव्य है कि वे इनकी जांच करें और इन्हें नियंत्रित करने के लिए कानून बनाएं.” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह विधेयक ई-स्पोर्ट्स को प्रोत्साहित करेगा और समाज को ऑनलाइन गेम्स के हानिकारक प्रभावों से बचाएगा।
बिल संसदीय मंजूरी के बाद ही, कई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे ड्रीम11 और विंजो ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे अपनी परिचालन गतिविधियाँ बंद कर देंगे।
