पटना सदर में धरना-प्रदर्शन पर लगा - “पूर्ण प्रतिबंध”

Jitendra Kumar Sinha
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राजधानी पटना में प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया है। पटना सदर अनुमंडल के अंतर्गत आने वाले अशोक राजपथ (एनआईटी मोड़ से कारगिल चौक तक), गांधी मैदान की परिधि और डाकबंगला चौराहा क्षेत्र में किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन या जुलूस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है, जो सार्वजनिक व्यवस्था भंग होने की आशंका में ऐसे आयोजनों को रोकने का अधिकार प्रशासन को देता है।

पटना सदर अनुमंडल अधिकारी (एसडीओ) गौरव कुमार ने बताया है कि शहर में पहले से ही गर्दनीबाग धरना स्थल को प्रदर्शन और धरना के लिए अधिकृत स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके बावजूद, हाल के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कुछ संगठन और समूह पटना कॉलेज के सामने, कारगिल चौक, जेपी गोलंबर और डाकबंगला चौराहा जैसे संवेदनशील स्थानों पर अनधिकृत जुलूस और धरना आयोजित करने का आह्वान कर रहे थे।

एसडीओ ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार की गतिविधियों से ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है, आम जनता को असुविधा होती है और सुरक्षा संबंधी चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। इसलिए प्रशासन ने कड़ा कदम उठाते हुए इन क्षेत्रों को ‘नो-प्रोटेस्ट जोन’ घोषित कर दिया है।

पटना जिला प्रशासन का कहना है कि राजधानी में दशहरा और आगामी त्योहारों के मद्देनजर भीड़-भाड़ बढ़ने की संभावना है। ऐसे में किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस या प्रदर्शन से सुरक्षा व्यवस्था और यातायात दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रशासन ने यह भी बताया है कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति या संगठन धरना देने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें गिरफ्तारी, जुर्माना और आयोजकों की जवाबदेही तय करना शामिल होगा।

प्रशासन ने यह भी दोहराया है कि गर्दनीबाग धरना स्थल को इस उद्देश्य से ही चिन्हित किया गया है ताकि लोग अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रख सकें, लेकिन शहर की मुख्य सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ जमा करना या ट्रैफिक रोकना गैरकानूनी है। इस फैसले का मकसद नागरिकों की सुरक्षा, सुगम यातायात और लोक व्यवस्था को बनाए रखना है।



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