लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज आईआरसीटीसी होटल घोटाले में आरोप तय किए हैं। अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी), धारा 120 (आपराधिक साज़िश) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी-अधिनियम) के तहत अभियोगित किया है।
तीनों आरोपितों से पूछताछ हुई कि क्या वे दोष स्वीकार करेंगे या मुकदमे का सामना करेंगे; उन्होंने दोष स्वीकार करने से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने की बात कही।
यह केस उन दो आईआरसीटीसी होटलों की टेंडर आवंटन प्रक्रिया से जुड़ा है, जो रांची और पुरी में स्थित हैं। आरोप है कि जब लालू यादव रेल मंत्रालय के मंत्री थे, तब उन टेंडरों को परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए उपयोग किया गया।
लालू यादव व्हीलचेयर पर अदालत में पेश हुए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव भी उनके साथ उपस्थित रहे।
चूँकि बिहार में चुनाव नज़दीक हैं, इस निर्णय को राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसका चुनाव पर असर हो सकता है।
