बिहार विधान परिषद् सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर सर्वसाधारण की जानकारी प्रकाशित किया है कि डॉ० सुनिल कुमार सिंह, सदस्य, बिहार विधान परिषद् जो द्विवार्षिक निर्वाचन, 2020 में बिहार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधान परिषद् के सदस्य निर्वाचित हुए थे, बिहार विधान परिषद् की आचार समिति का प्रतिवेदन में की गयी अनुशंसाओं पर सदन की सहमति के पश्चात एवं भारत का संविधान के अनुच्छेद 194 के अधीन दिनांक- 26.07.2024 के अपराहन से बिहार विधान परिषद् की सदस्यता से मुक्त कर दिए गए थे, को माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पेटिशन (सिविल) में दिये गये न्याय निर्णय के आलोक में दिनांक- 25.02.2025 से डॉ० सुनिल कुमार सिंह को बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्य के रूप में पुनः बहाल किया गया है।
विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने राजद के डॉ सुनील कुमार सिंह की सदस्यता पुनः बहाल किए जाने की घोषणा की। गुरुवार को सदन में इसकी घोषणा के क्रम में उन्होंने कहा कि हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार उन्हें सदस्यता नही रहने के दौरान की सात माह की अवधि के लिए कोई भुगतान नही किया जाएगा। सभापति ने उम्मीद जतायी है कि वे सदन की मर्यादा का मान रखेंगे। सुबह कार्यवाही शुरू होने पर सभापति ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हवाले राजद के सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने की घोषणा की।