दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला: 15 साल पुराने वाहनों को 31 मार्च के बाद नहीं मिलेगा ईंधन

Jitendra Kumar Sinha
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दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। 31 मार्च 2025 के बाद, राजधानी में 15 साल से पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। यह निर्णय राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ हवा सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।


फैसले के पीछे की वजह

दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता काफी लंबे समय से चिंताजनक स्तर पर बनी हुई है। सर्दियों के मौसम में यह समस्या और भी गंभीर हो जाती है, जिससे लोगों को सांस संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। पुराने वाहनों से निकलने वाले धुएं और कार्बन उत्सर्जन को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है।


नए नियमों का असर

  1. 15 साल पुराने वाहन प्रतिबंधित: अब 15 साल या उससे अधिक पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों को दिल्ली में चलाना मुश्किल हो जाएगा।
  2. स्क्रैपिंग या इलेक्ट्रिक कन्वर्जन का विकल्प: सरकार वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करवाने या इलेक्ट्रिक वाहन में बदलवाने का विकल्प दे रही है।
  3. आरटीओ द्वारा सख्त कार्रवाई: यदि कोई पुराना वाहन दिल्ली की सड़कों पर पाया जाता है, तो उसे जब्त कर स्क्रैप किया जा सकता है।
  4. सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा: सरकार चाहती है कि लोग वैकल्पिक ईंधन वाले वाहनों का उपयोग करें, जिससे प्रदूषण में कमी आए।

जनता की प्रतिक्रिया

इस फैसले से दिल्ली के लाखों वाहन मालिक प्रभावित होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें अपने पुराने वाहनों को बेचने या स्क्रैप करने में परेशानी होगी, जबकि कुछ लोग इसे दिल्ली के हित में एक अच्छा कदम मान रहे हैं।


सरकार की अपील

दिल्ली सरकार ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करें या सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करें। इससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि दिल्ली की हवा भी साफ होगी।


यह फैसला दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। हालांकि, वाहन मालिकों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण स्थिति भी हो सकती है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस फैसले को कैसे प्रभावी रूप से लागू करती है और आम जनता इसे कितना सहयोग देती है।

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