भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक अहम फैसले में 10 वर्ष से अधिक उम्र के नाबालिग बच्चों को भी स्वयं के नाम से बचत खाता और सावधि जमा खाता खुलवाने और चलाने की इजाजत दी है।
अब तक नाबालिग बच्चों का बैंक खाता (अकाउंट) उनके माता-पिता या कानूनी अभिभावक के माध्यम से संचालित (ऑपरेट) होता था। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में संशोधित निर्देश जारी कर दिया हैं।
सूत्रों के अनुसार, बैंक अपनी जोखिम प्रबंधन नीति को ध्यान में रखते हुए राशि और शर्त तय कर सकते हैं। बैंक यह भी तय करेंगे कि किस सीमा तक और किन शर्तों पर यह सुविधा दी जाए। इस संबंध में जो भी नियम और शर्तें तय होंगी। उसके संबंध में खाताधारक को जानकारी दी जाएगी। खाताधारक के 18 वर्ष पूरा करने पर नई ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और हस्ताक्षर बैंक में दोबारा दर्ज करवाना जरूरी होगा।
बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि नाबालिग के खाते से अधिक निकासी न हो और इसमें हमेशा राशि रहे। खाता खोलने से पहले नाबालिग की उचित जांच-पड़ताल करना भी बैंक की ही जिम्मेदारी रहेगी।
इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम/डेबिट कार्ड, चेकबुक जैसी सुविधाएं बैंक दे सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से एक जुलाई 2025 तक रिवाइज्ड गाइडलाइन्स के मुताबिक नीतियां बनाने का भी निर्देश दिया हैं।
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