दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में दायर आरोप पत्र का संज्ञान लेने के मामले पर अपना फैसला शुक्रवार को सुरक्षित रख लिया। कोर्ट तीन जून को इस पर आदेश देगा।
न्यायाधीश विशाल गोगने के कोर्ट को 14 मई को सूचित किया गया था कि इडी को इस मामले में मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक मंजूरी मिल गयी है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आठ मई को धन शोधन मामले में लालू के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
इडी ने पिछले साल अगस्त में लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।
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