वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने ऋण गारंटी योजना के विस्तार को अधिसूचित किया है। इस योजना के तहत प्रति उधारकर्ता गारंटी कवर की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 20 करोड़ रुपये कर दी गयी है।
सूत्रों के अनुसार, 10 करोड़ रुपये तक की ऋण राशि के लिए गारंटी कवर की सीमा को भी बढ़ा कर डिफॉल्ट राशि का 85% और 10 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण राशि के लिए डिफॉल्ट राशि का 75% कर दिया गया है।
27 चैंपियन सेक्टरों में स्टार्टअप के लिए वार्षिक गारंटी शुल्क को सालाना दो प्रतिशत घटा कर एक प्रतिशत कर दिया गया है.
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