बिहार के नए नगर निकायों में लागू हुई शहरी बिजली दरें, उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बिल का बोझ

Jitendra Kumar Sinha
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बिहार के नवगठित 120 नगर निकायों में अब शहरी बिजली दरें लागू कर दी गई हैं। पहले इन क्षेत्रों में ग्रामीण दरें लागू थीं, लेकिन अब इन्हें नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत घोषित किए जाने के बाद शहरी दरों के अनुसार बिल वसूला जाएगा। इससे उपभोक्ताओं के बिजली बिल में प्रति यूनिट औसतन 1.67 रुपये की वृद्धि हो रही है।


इन क्षेत्रों में पहले बिजली कंपनियों की बिलिंग ग्रामीण श्रेणी के आधार पर होती थी। अब जब इन्हें शहरी क्षेत्र का दर्जा मिला है, तो बिजली कंपनियों ने अपनी बिलिंग प्रणाली को भी अपडेट कर दिया है। इसके चलते बिलिंग सॉफ्टवेयर में भी बदलाव किया गया है, ताकि शहरी उपभोक्ताओं को अलग से चिन्हित कर दरें तय की जा सकें।


बिजली वितरण कंपनियों का कहना है कि इससे तकनीकी बाधाएं दूर होंगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। हालांकि जिन इलाकों में एक ही फीडर से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को आपूर्ति होती है, वहां यह बदलाव लागू करने में कुछ तकनीकी जटिलताएं भी हैं, जिन्हें दूर किया जा रहा है।


उपभोक्ताओं को इस बदलाव के चलते झटका लग सकता है क्योंकि पहले जहां ग्रामीण दरों के अनुसार उन्हें राहत मिलती थी, अब उन्हें शहरी दरों के आधार पर भुगतान करना होगा। लेकिन बिजली कंपनियों का दावा है कि इससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार होगा और 24 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में कदम बढ़ेंगे।

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