पाकिस्तानी नागरिकों पर सख्ती: समय पर वतन नहीं लौटे तो भारत में हो सकती है तीन साल की सजा

Jitendra Kumar Sinha
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पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों, विशेषकर पाकिस्तान से आए लोगों के प्रति अपने रुख को और सख्त कर लिया है। अब यदि कोई पाकिस्तानी नागरिक अपने वीजा की अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में रुका पाया जाता है, तो उस पर तीन साल तक की सजा हो सकती है। गृह मंत्रालय ने इस बाबत कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं, और राज्यों को सतर्क रहने को कहा गया है।


सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में कहा है कि सभी पाकिस्तानी नागरिकों को अपने वीजा के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। वीजा समाप्त होते ही उन्हें भारत छोड़ना अनिवार्य होगा। जो ऐसा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ विदेशी नागरिक अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस कानून के अंतर्गत सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।



आतंकी हमले के बाद बदली नीति

हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार चौकन्ना हो गई है। जांच एजेंसियों को शक है कि कुछ विदेशी नागरिक भारत में अवैध रूप से रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में मदद कर सकते हैं। इसी आशंका के चलते अब हर राज्य को अपने इलाके में रह रहे विदेशी नागरिकों की गहन जांच करने का आदेश दिया गया है।



पुलिस और खुफिया एजेंसियों को विशेष निर्देश

गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस और खुफिया एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा स्टेटस की समय-समय पर समीक्षा करें। यदि कोई भी व्यक्ति वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद देश में रुका हुआ पाया जाए, तो तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाए।


इसके अलावा, अब वीजा विस्तार के मामलों में भी अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। हर विस्तार का उचित कारण पूछा जाएगा और उसे गंभीरता से परखा जाएगा। अगर कारण संतोषजनक नहीं पाया गया, तो वीजा नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी।



जनता से भी अपील

सरकार ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि अगर उन्हें अपने आसपास कोई संदिग्ध विदेशी नागरिक दिखाई दे, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें। यह देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है, और हर नागरिक का फर्ज है कि वह इसमें अपनी भूमिका निभाए।


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