जुलाई 2025 से तीन साल पुराने GST रिटर्न दाखिल करने पर लग जायेगा रोक

Jitendra Kumar Sinha
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देशभर के जीएसटी करदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना सामने आई है, जो उनके कर अनुपालन (टैक्स कम्प्लायंस) से जुड़ी है। वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने स्पष्ट किया है कि जुलाई 2025 की टैक्स अवधि से अब तीन साल पुराना जीएसटी रिटर्न फाइल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानि यदि कोई करदाता किसी महीने या वर्ष का जीएसटी रिटर्न तय समय पर दाखिल करने से चूक गया है, तो अब उसे तीन साल के भीतर ही वह रिटर्न दाखिल करना होगा। इसके बाद वह रिटर्न जीएसटी पोर्टल पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट और जीएसटी विशेषज्ञ राजेश खेतान के अनुसार, यह नया नियम सभी प्रकार के मासिक और वार्षिक रिटर्न्स पर समान रूप से लागू होगा। इसमें जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4, जीएसटीआर-5, 5ए, 6, 7, 8 और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 शामिल हैं। खेतान ने बताया है कि यह परिवर्तन वित्त अधिनियम 2023 के तहत किये गए संशोधनों का परिणाम है, जिसे अब जाकर प्रभावी किया जा रहा है।

यह नियम विशेष रूप से उन करदाताओं के लिए चेतावनी है जो रिटर्न दाखिल करने में लापरवाही बरतते हैं या अनावश्यक विलंब करते हैं। कई छोटे और मध्यम व्यवसाय, जिनके पास समय पर रिटर्न दाखिल करने के लिए संसाधन या जानकारी नहीं होती, अब इस नियम के तहत और अधिक सतर्क हो जाएं। यदि कोई कारोबारी या फर्म जुलाई 2022 तक का कोई रिटर्न आज तक नहीं भर पाया है, तो उसके पास जुलाई 2025 तक का ही समय शेष है, उसके बाद वह उस अवधि का रिटर्न पोर्टल पर दाखिल नहीं कर पाएगा।

इस कदम का सीधा उद्देश्य कर प्रणाली में पारदर्शिता और समयबद्ध अनुपालन को बढ़ावा देना है। इससे जीएसटी प्रणाली को अधिक कुशल और सटीक बनाया जा सकेगा। अब तक करदाता जुर्माना या लेट फीस देकर भी पुराने रिटर्न दाखिल कर सकते थे, लेकिन यह छूट अब समाप्त होने जा रहा है। जीएसटीएन ने सभी करदाताओं को सलाह दिया है कि वह अपने पुराने रिटर्न की स्थिति की तुरंत जांच करें और यदि कोई रिटर्न बकाया है, तो तीन साल की समय सीमा के भीतर उन्हें अवश्य दाखिल कर दें।

इस फैसले से लाखों करदाताओं पर प्रभाव पड़ेगा और यह सरकार के ‘समय पर अनुपालन’ की नीति को मजबूत करेगा। व्यवसायी वर्ग के लिए यह एक अवसर है कि वह अपने रिकॉर्ड को समय रहते दुरुस्त कर लें, अन्यथा तीन साल बाद वह कानूनी बाध्यता और दंडात्मक कार्यवाही के घेरे में आ सकते हैं। 



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