अगर दुकानदार पुराने जीएसटी रेट पर सामान बेच रहा है तो ऐसे करें शिकायत

Jitendra Kumar Sinha
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अगर कोई दुकानदार पुराने जीएसटी रेट पर सामान बेच रहा है तो यह उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है। नई दरें लागू होने के बाद पैक्ड सामान पर नया एमआरपी लिखना अनिवार्य है। यदि किसी पैकेट पर दो कीमतें लिखी हों तो उसमें नई कीमत ही मान्य होती है और दुकानदार को उसी दर पर सामान बेचना चाहिए।


खरीदारी करते समय हमेशा पैकेट पर छपी कीमत को ध्यान से देखें और बिल अवश्य लें। यदि दुकानदार नया रेट लागू करने से इनकार करे या पुरानी कीमत पर वसूलने की कोशिश करे तो आप सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) पर कॉल नंबर 1915 या 1800-11-4000 डायल कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी शिकायत की सुविधा है। इसके अलावा consumerhelpline.gov.in वेबसाइट या NCH के मोबाइल ऐप और उमंग ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत में आपको दुकानदार का नाम, पता, तारीख, बिल की कॉपी या फोटो और पूरी जानकारी देनी होती है।


अगर शिकायत पर संतोषजनक कार्रवाई न हो तो आप अपने राज्य के उपभोक्ता फोरम में भी केस कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के लिए किसी वकील की मदद ली जा सकती है। उपभोक्ताओं के लिए यह ज़रूरी है कि वे अपने अधिकारों को जानें और अगर कोई दुकानदार जीएसटी दरों का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें।

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