IRCTC घोटाला: लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर 13 अक्टूबर को तय होंगे आरोप, कोर्ट ने उपस्थिति अनिवार्य की

Jitendra Kumar Sinha
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दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने IRCTC होटल ठेका घोटाले मामले में 13 अक्टूबर 2025 को आरोप तय करने का आदेश सुनाया है, और सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।


यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि उन्होंने रांची और पुरी में स्थित दो रेलों के होटल ठेके Sujata Hotels Pvt. Ltd. को अनियत्त तरीके से दिए। इसके बदले में उन्हें पटना में तीन एकड़ जमीन बेनामी कंपनी के जरिये बहुत कम मूल्य पर मिले, जिसे बाद में उनके परिवार के नाम किया गया।


CBI ने 16 अप्रैल 2018 को आरोप पत्र दायर किया था जिसमें लालू, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य 11–12 लोगों को आरोपी बनाया गया। मामले में आरोप है कि ठेका प्रक्रिया में साजिश की गई, तकनीकी और वित्तीय बोली में पक्षपात हुआ, और भूमि हस्तांतरण के वक्त बाजार मूल्य से कम मूल्यांकन किया गया।


इस मामले में ED (Enforcement Directorate) ने भी मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों के आधार पर लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर चार्जशीट दायर की थी। पहले अदालत ने अन्य आरोपियों को जमानत दी थी, लेकिन मामले की सुनवाई जारी है।


अब अदालत इस 13 अक्टूबर को यह तय करेगी कि आरोपों को आगे चलाकर मुकदमेबाजी की जाए या न जाए — यानी उस दिन यह स्पष्ट होगा कि किस आधार पर उन्हें अभियोग तय किया जाएगा और उन्हें मुकदमा जारी होगा या नहीं।


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